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1 जनवरी से शुरू होगा खाद्य सुरक्षा पोर्टल, अपात्र परिवार 31 जनवरी तक अपनी स्वेच्छा से हटा लें नाम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का पोर्टल 1 जनवरी 2025 से शुरू किया जा रहा है जिसमें ऐसे पात्र परिवारों का नाम जोड़ा जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हो और साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सक्षम व्यक्तियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के निर्देश जारी किए हैं।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए खाद्य-सुरक्षा फॉर्म जिनको राशन पर गेंहू नही मिलते है उस परिवार का फॉर्म 1 जनवरी 2025 से भरने शुरू किया जायेंगा। 

आवश्यक दस्तावेजों :

  • सभी सदस्यों के आधार कार्ड, 
  • जन आधार कार्ड, 
  • राशन कार्ड, 
  • ई -श्रम कार्ड, श्रमिक कार्ड (मजदूर कार्ड ) 
कौन होंगे पात्र :

  • ऐसे परिवार पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हो, 
  • पी एम किसान के लाभार्थी हो, 
  • मजदूरी करते हो
  • साफ सफाई करने वाला हो
  • ऑटो ड्राइवर 
  • और भी जो इस पात्र हो

इसी के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र सक्षम व्यक्तियों को अपनी स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए 'गिवअप' अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति योजना से अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अभियान का उद्देश्य योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों को दिलाना है। 

कौन होंगे अपात्र परिवार : 

  • जो परिवार आयकर दाता, 
  • चौपहिया वाहन धारक, 
  • सरकारी कर्मचारी 
  • अन्य सक्षम व्यक्ति 

कैसे हटवाए नाम : 

अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर है। निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। अपनी स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है। 

31 जनवरी 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिवार से उनके द्वारा नाम ना हटवाने पर खाद्यान की बाजार दर से वसूली की जाएगी। 


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