राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में गरीब व असहाय बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पालनहार योजना 2024 की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य ने यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की है जिनके माता-पिता नहीं है या विकलांग होने के कारण बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है।
पात्रता
इस योजना का लाभ राज्य के उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जो किसी भी अन्य कारण से बेसहारा हैं।
उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
उम्मीदवार बच्चे का पालन-पोषण करने वाले परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होने चाहिए।
बच्चे का 2 वर्ष की आयु से आंगनबाड़ी में पंजीकरण और फिर 6 वर्ष की आयु से स्कूल में दाखिला होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड (आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए )
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आंगनबाड़ी या विद्यालय से पंजीकरण प्रमाण
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
इसका आवेदन आप किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते है |
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